पटना HC के जज को नहीं मिली 10 महीने की सैलरी, गर्म हुआ सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लेकर सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम कराने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए.

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पटना HC

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. बिहार सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया पटना हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है. दरअसल कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह पटना हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस आरपी मिश्रा का वेतन तुरंत जारी करे. कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम कराने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश सुनाया.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लंबित वेतन जारी करने और न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन निर्धारण करने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी. इसी दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा को नवंबर 2023 में उच्च न्यायालय सेवाओं से उच्च न्यायालय में पदोन्नति के बाद अभी तक जीपीएफ आवंटित नहीं किया गया है. पदोन्नति की तारीख के बाद से अब तक जज को वेतन भी नहीं मिला है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेआई ने पटना हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया.

शीर्ष अदालत ने जीपीएफ खाता नहीं खोले जाने को भी गंभीरता से लिया. दरअसल हाईकोर्ट के न्यायाधीश को वेतन जारी करने के लिए जीपीएफ खाता आवश्यक शर्त है. ट्रायल कोर्ट के जज नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत आते हैं और उनके पास जीपीएस खाता नहीं होता वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश एनपीएस के तहत नहीं आते इसलिए उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि न्यायाधीश मिश्रा को बिना देरी के वेतन का भुगतान किया जाए उनके लिए अस्थाई जीपीएफ खाता भी खोला जाए.

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