यौन उत्पीड़न का आरोप तय होने पर बृजभूषण सिंह का आया जवाब, कहा-"आरोप तय हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा"

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. शनिवार को गोंडा में बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा “मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं. अगर आरोप साबित हुए, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा.

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पल्लवी कुमारी
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बृजभूषण सिंह का आया जवाब

यौन उत्पीड़न के आरोप तय होने पर बृजभूषण सिंह का आया जवाब

महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) के आरोपों के मामले शुकवार 10 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने बृजभूषण पर धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस चलाने के आदेश दिए हैं.

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वहीं कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. शनिवार को गोंडा में बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा “मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं. अगर आरोप साबित हुए, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा.

बृजभूषण ने आगे कहा कि “अब कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया है. लेकिन अभी चुनाव चल रहा है. मेरे साहबजादे चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव जीतने दीजिए. फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा.

दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद बीजेपी ने बृजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को यूपी के कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट दिया है. बृजभूषण कैसरगंज से तीन बार सांसद रहे हैं.

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बृजभूषण अभी लगातार अपने बेटे करण भूषण (Karan Bhushan Singh) के लिए वोट मांग रहे हैं. कैसरगंज सीट पर पांचवे चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है. 

छह महिला पहलवानों ने लगाया है आरोप

बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जिन्हें महिला खिलाड़ियों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

कोर्ट ने बृजभूषण (Brij Bhushan Singh) के सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. वहीं, सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(1) के तहत आरोप दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून, 2023 को धारा- 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न),  354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

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