कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय, कोर्ट ने कहा -"पर्याप्त सबूत हैं"

महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले शुकवार 10 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं.

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बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय

बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय

महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) के आरोपों के मामले शुकवार 10 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जिन्हें महिला खिलाड़ियों द्वारा लगाए आरोपों के बाद पद से इस्तीफा देना पड़ा था. कोर्ट ने बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. 

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बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस चलाने के आदेश दिए गये हैं. वहीं, सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(1) के तहत आरोप दर्ज करने हैं.

महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून, 2023 को धारा- 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न),  354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

Sexual harassment Brij Bhushan Sharan Singh