शिक्षा विभाग: केके पाठक का नया आदेश, 15 किमी के दायरे में रहें शिक्षक, नहीं तो नौकरी से धोना पढ़ेगा हाथ

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने नव नियुक्त शिक्षकों को सुझाव दिया है कि सरकार जबतक शिक्षकों को रहने के कोई व्यवस्था नहीं करती है तब तक शिक्षक स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रहे.

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केके पाठक का नया फरमान

केके पाठक का नया आदेश

बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश आए दिनों चर्चा में रहते हैं. केके पाठक ने फिर अपने फरमान के बाद से शिक्षकों के बीच में सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. 

केके पाठक का यह नया फरमान चेतावनी के तौर पर माना जा रहा हैं. केके पाठक ने बीपीएससी के नव नियुक्त शिक्षकों को पहले तो पोस्टिंग गांव में दे दी और उसके बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों को गांव में बने स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रहने का सुझाव दिया है. अगर वह 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी.

गांव में शिक्षक रहेंगे तो पढ़ाई का माहौल बनेगा

शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से ही केके पाठक ट्रेनिंग के दौरान केन्द्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान गुरुवार के दिन उन्होंने अपने बक्सर जिले में शिक्षकों को नया आदेश दे दिया. शिक्षकों से बात करने पर केके पाठक ने कहा कि सरकार शिक्षकों को जबतक रहने के कोई व्यवस्था नहीं करती है तब तक शिक्षक स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रहे. 50 किलोमीटर दूर से आना-जाना संभव नहीं होगा. शिक्षकों को सचिव ने सुझाव भी दे दिया कि दो-तीन लोग मिलकर रूम ले.

गांव में पोस्टिंग को लेकर केके पाठक ने कहा कि गांव में रहना अच्छा होता है. गांव में शिक्षक रहेंगे तो पढ़ाई का माहौल बनेगा. साथ ही उन्होंने यह फरमान भी दे दिया कि अगर किसी को गांव में रहना पसंद नहीं है तो वह लोग जा सकते हैं. 

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