दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों के पासपोर्ट को जमा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने आरोपियों के तरफ से चार्टशीट की स्क्रुटनी के लिए समय की मांग की है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है.
लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को आरोपी बनाया है. लालू परिवार के अलावा 17 और लोगों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है.
लालू यादव ने 2004-09 के बीच अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई
2004-2009 के बीच लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई
सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के द्वारा 2004-2009 के बीच लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई थी. इसके बदले में रेल मंत्री ने उस समय लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में नौकरी दिलवाई थी.
16 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लालू परिवार को रहा दी थी. कोर्ट ने आगे की सुनवाई में पेशी से लालू परिवार को छूट दी थी. इसी के साथ 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत भी दी गई थी. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोर्ट से विदेश जाने की भी अनुमति मांगी थी. जिसके बाद अक्टूबर में वह बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जापान गए हुए थे.