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"अगर ट्रांसफर के बाद भी नज़दीकी पंचायत में पोस्टिंग नहीं हुई तो हम हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे. क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में तीन किलोमीटर के दायरे में पोस्टिंग देने का नियम है. लेकिन आज भी दिव्यांगों को पांच से छह किलोमीटर यात्रा करनी पड़ रही है."
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