शुक्रवार को पटना के दानापुर से स्कूल जाने के दौरान बीपीएससी शिक्षक की नदी में डूबने से मौत हो गई थी. नाव पर चढ़ने के क्रम में शिक्षक नदी में गिर गया और गहरे पानी में डूब गया. इस घटना के बाद शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा गया. शिक्षकों ने कहा कि समय पर स्कूल पहुंचने की पाबंदी विभाग ने लगाई है. इस कारण हर दिन जान खतरे में डालकर नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है.
विभाग पर लग रहे आरोपों के बाद अब शिक्षा विभाग में नया आदेश जारी किया है. दरअसल विभाग ने बाढ़ के समय नाव से नदी पार कर स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों को 1 घंटे देर से स्कूल पहुंचने की छूट दी है. नदी पार कर स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों को जान का खतरा रहता है. साथ ही नाव पर कोई सुरक्षा उपकरण भी मौजूद नहीं होता है. ऐसे में नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे शिक्षक 1 घंटे लेट से स्कूल पहुंचेंगे तो भी उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा. इसके संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश भेजा है.
नए आदेश के मुताबिक अगर किसी विशेष काम से शिक्षक या विद्यालय के कर्मी निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो देरी से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी. इस नए आदेश को तत्काल प्रभाव से स्कूलों में लागू किया जाएगा. इस आदेश के साथ ही विभाग ने जिन घाटों से शिक्षक, विद्यालय के कर्मी और स्कूली बच्चे नदी पार कर आते-जाते हैं वहां सरकारी नाव की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है. नाव पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट और घाटों पर गोताखोरों की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.