शराब नीति घोटाला: BRS नेता के. कविता को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, बेटे की परीक्षा का दिया था हवाला

शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद के. कविता को सोमवार (8 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी.

New Update
BRS नेता के कविता

BRS नेता के कविता

दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Scam) मामले में तिहाड़ जेल में बंद के. कविता को सोमवार (8 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी. हालांकि, राउज एवेन्यु कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है.

Advertisment

कोर्ट में सुनवाई के दौरान के. कविता (K Kavita) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए की धारा 45 और एक प्रावधान का हवाला दिया था जो महिलाओं को अपवाद प्रदान करता है. सिंघवी ने अपनी दलील कहा था, 'ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, वह 16 साल का है. लेकिन यहां मुद्दा अलग है. यह एक मां का अपने बच्चे के लिए नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है.” सिंघवी ने कहा, के. कविता की गिरफ्तारी से उनके बेटे को पहले ही ट्रॉमा पहुंच चुका है. सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उनके बेटे को मां के मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है.

वहीं ED की तरफ से उपस्थित हुए वकील जोहेब हुसैन ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि यह धारा उन महिलाओं पर लागू होता है जो सार्वजनिक जीवन में हैं या राजनेता है. क्योंकि वो पैसे के लेनदेन में शामिल प्रमुख संचालकों में शामिल रही हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिला है. ED ने कोर्ट में तर्क दिया कि बाहर आने पर वो (के. कविता) सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं. साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं.

15 मार्च को ED ने किया था, गिरफ्तार

Advertisment

ED ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से गिरफ्तार किया था. गिरफ़्तारी के बाद ED ने उन्हें 23 मार्च तक अपने हिरासत में रखा था. वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था. तब से कविता तिहाड़ जेल में हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था.

'साउथ ग्रुप' की प्रमुख है कविता  

दिल्ली शराब घोटाले केस में ED ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था. ED के मुताबिक, अमित ने अपने बयान में के. कविता का नाम लिया था. ED ने दावा किया था कि कविता 'साउथ ग्रुप' नाम की एक शराब लॉबी की एक मुख्य लीडर थीं.

साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का एक समूह है. इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और कविता शामिल थे. इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने किया था. तीनों को शराब घोटाले में ED ने गिरफ्तार किया है.

कविता पर आरोप है कि उनके और आम आदमी पार्टी के बीच 100 करोड़ रूपए का लेनदेन हुआ है. AAP ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया.

गिरफ़्तारी से पहले पांच समन भेजे 

ED ने  शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए कविता को साल 2023 में तीन समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया. वहीं इस साल भी कविता को दो बार समन भेजा गया लेकिन वो हाजिर नहीं हुई. इसके बाद ED ने 15 मार्च को सुबह BRS नेता कविता के हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली. करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया.

AAP Delhi Liquor Scam K Kavita BRS