दिल्ली शराब नीति घोटाला: केजरीवाल ने SC में दाखिला किया जवाब, कहा- ED के चारों गवाहों का संबंध भाजपा से

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया है.

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केजरीवाल ने SC में दाखिला किया जवाब

केजरीवाल ने SC में दाखिला किया जवाब

दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi liquor policy scam) मामले के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया है. केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि ED ने जिन चार गवाहों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है उन चारों का संबंध भाजपा से हैं.

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अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwa) ने कहा- मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी हैं. वहीं दूसरे गवाह सरथ रेड्डी की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया है. बयान में आगे कहा गया, हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ED ने बीजेपी के अनुसार सबूत बनाकर पेश किए है. वहीं भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता एवं प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय, गोवा सीएम की करीबी और सीएम की कैंपेन मैनेजर के बयानों को आधार बनाकर मुझे गिरफ्तार किया गया है.”

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया है. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा था.

ED का आरोप जांच में सहयोग नहीं किया 

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वहीं ED ने बुधवार 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किये हलफनामे में कहा कि केजरीवाल जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कई बार समन भेजने के बाद केजरीवाल ने जाँच में सहयोग नहीं किया था. ED ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि नौ बार समन मिलने के बावजूद केजरीवाल पूछताछ से बचते जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा. साथ ही जांच अधिकारी के पास और भी सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि केजरीवाल दोषी हैं. 

दिल्ली शराब नीति मामले में राहत की उम्मीद लिए आप (AAP) नेता केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गये थे. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejrival) के मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल का समय दिया था. इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को वैध मानते हुए, जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

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