दिल्ली शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी याचिका का विरोध किया है. ED ने बुधवार 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किये हलफनामे में कहा कि केजरीवाल जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कई बार समन भेजने के बाद केजरीवाल ने जाँच में सहयोग नहीं किया था.
ED ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि नौ बार समन मिलने के बावजूद केजरीवाल पूछताछ से बचते जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा. साथ ही जांच अधिकारी के पास और भी सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि केजरीवाल दोषी हैं.
केजरीवाल द्वारा लगाए गये आरोप का जवाब देते हुए ED ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है. उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है.
दरअसल, 15 अप्रैल को सुप्रेम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा था. दिल्ली शराब नीति मामले में राहत की उम्मीद लिए आप (AAP) नेता केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गये थे. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejrival) के मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल का समय दिया था. इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को वैध मानते हुए, जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है.