सुप्रीम कोर्ट ने आज SIR पर सुनवाई में बिहार के लाखों लोग के लिए एक बड़ी राहत दी है. आज आपने ऐतिहासिक आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 65 लाख वोटर्स का नाम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि चुनाव आयोग को आधार को भी SIR के कागज़ात की सूची में शामिल करना होगा.
डेमोक्रेटिक चरखा ने SIR की सूची जारी करने के बाद से कई पोलिंग बूथ्स का सर्वे किया था. इस सर्वे को समर यूथ्स की मदद से किया गया था. इस सर्वे की रिपोर्ट को PUCL ने ज्ञापन के तौर पर चुनाव आयोग को सौंपा था, साथ ही इसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका में दी थी.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग इस सूची को वेबसाइट पर पब्लिश करने के साथ ही BLO को भी सौंपना है. ताकि वो अपने दफ़्तर के बाहर भी ये सूची लगा सकें. चुनाव आयोग को ये कार्य अगले 3 दिनों में करना है.





