दिल्ली हाईकोर्ट में आज झारखंड लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ झामुमो ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. दिल्ली हाईकोर्ट में झामुमो की ओर से जांच के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनवाई की, इस दौरान अदालत ने सीबीआई की जांच पर रोक नहीं लगाई है.
झारखंड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 10 मई निर्धारित की है. वही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्डर प्रज्ञा सिंह बघेल ने झामुमो की तरफ से हाईकोर्ट में बहस की.
पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत
आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू शोरेन और पूरे परिवार के खिलाफ लोकपाल में शिकायत की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच से करने का आदेश जारी किया था. लोकपाल की तरफ से सीबीआई को इस मामले में प्रारंभिक जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया था. इस जांच के लिए भाजपा के गोड्डा सांसद में दुबे ने 2020 में लोकपाल के सामने शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूरे सीएम शिबू सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था.
इस पूरे मामले पर शिबू सोरेन ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला दुर्भावना पूर्ण और राजनीतिक वजहों से आरोप लगाया गया है.