झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने ईडी के समन अवहेलना मामले में बड़ी राहत मिली है. बुधवार को इस मामले में हेमंत सोरेन को पीएमएलए अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट मिली है. हाईकोर्ट ने ईडी को मामले में एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है.
दरअसल ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने जमीन घोटाला से जुड़े कथित मनी लांड्रिंग के मामले में एजेंसी के समन की अवहेलना की थी. एजेंसी द्वारा 10 बार समन भेजने पर मात्रा दो बार हेमंत सोरेन एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे. इस मामले में पीएमएलए की अदालत में 4 दिसंबर को सीएम सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेशदिया था, लेकिन वह पेशी में नहीं पहुंचे और आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी.
हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि वह अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धताओं और व्यवस्ताओं के कारण व्यक्तिगत रूप से पेश होने में असमर्थ है. कोर्ट में ईडी ने सोरेन की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्हें कई समन जारी किए गए, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दे दी.
बता दें कि रांची के बड़गई अंचल जमीन घोटाला मामले ईडी ने हेमंत सोरेन को 14 अगस्त 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच 10 समन भेजे थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था. हेमंत सोरेन ने 10 में से 8 समन की अवहेलना की थी, जिसके बाद ईडी ने फरवरी 2024 में सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने 4 मार्च को धारा 174 के तहत संज्ञान लिया और 5 जून को मामला पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया.