बिहार: पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है तो अपडेटेड मोबाइल नंबर अनिवार्य, नहीं तो कटेगा जुर्माना

बिहार में वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करना अब अनिवार्य हो गया है. अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहा तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा.

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सौम्या सिन्हा
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पोल्यूशन सर्टिफिकेट में नंबर अपडेट

पोल्यूशन सर्टिफिकेट में नंबर अपडेट

बिहार में अगर आपके पास वाहन है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दरअसल बिहार में सभी तरह के वाहन मालिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करना अब अनिवार्य हो गया है. अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहा तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और ऐसी स्थिति में जुर्माना भी देना पड़ सकता है. साथ ही मोबाइल नंबर पर परिवहन विभाग से जुड़ी जानकारियां भी आती हैं, जिससे वाहन मालिक वंचित रह सकते हैं.

मंगलवार को वाहन मालिकों के लिए इस संबंध में सूचना जारी की गई. बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिया है. जिसके बाद से जिलों में विशेष अभियान चला कर मोबाइल नंबर अपडेट करवाया जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन एवं जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट की सुविधा दी गई है. इस दौरान किसी भी तरह के संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क 06122547212 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है.

घर बैठे भी आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन www.parivahan.gov.in पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर अपडेट करना होगा.

मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी और योजनाओं से संबंधित जानकारी भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी.

बताते चले कि मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम में वाहन मालिकों के द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में निवास स्थान भी बदल जाता है तो नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना होगा. इसके उल्लंघन पर नियम अनुसार कार्रवाई का प्रावधान है.

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