झारखंड सरकार ने महिला सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया है. जिसके अनुसार अब सभी स्कूल बसों में एक महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को नई गाइडलाइन के अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है.
राज्य के हर एक स्कूल बस में महिला कर्मी या महिला शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी लगानी आवश्यक होगी. स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने के साथ जीपीएस ट्रैकर लगाना जरूरी होगा. स्कूल परिसर, हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और स्कूल में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा.
नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल परिसर के आसपास किसी भी तरह के मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी. इसके लिए भी कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. स्कूल परिसर के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी नहीं होना चाहिए. स्कूल परिसर में सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा समिति का गठन होगा. हॉस्टल सुरक्षा समिति का भी गठन अनिवार्य होगा. स्कूल असेंबली में महिला सुरक्षा एवं उत्पीड़न संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार विद्यार्थियों के बीच किया जाएगा. स्कूलों में एक शिकायत पेटी भी रख जाएगी. साथ ही समय-समय पर छात्र अभिभावक की बैठक कर छात्राओं की सुरक्षा पर विचार विमर्श किया जाएगा और छात्राओं को इमरजेंसी कॉल बॉक्स की भी जानकारी दी जाएगी.