Delhi High Court: पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर लग सकता है छह साल का बैन, जानिए क्या है पूरा मामला?

पीएम मोदी के छह साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कि गयी है. दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर सोमवार 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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पल्लवी कुमारी
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पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक

पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक

मौसम की गर्माहट के साथ-साथ चुनावी गर्माहट भी बढ़ी हुई है. अबकी बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं. वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार वादे और दावे भी किये जा रहे हैं. इस बीच पीएम मोदी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लग चुका है. गुरुवार को चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के बयानों को लेकर भाजपा अध्यक्ष को नोटिस भेजा है. चुनाव आयोग ने इसपर 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी (PM Modi) के छह साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कि गयी है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) शुक्रवार 26 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करने वाला था. लेकिन जस्टिस सचिन दत्ता के मौजूद नहीं होने के कारण इस मामले पर सुनवाई टल गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट अब मामले पर सोमवार 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधले ने 15 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि-पीएम मोदी "भगवान और पूजा स्थल" के नाम पर वोट मांग रहे हैं. आनंद ने अपनी याचिका में पीएम मोदी के पीलीभीत के चुनावी रैली में दिए गये भाषण का संदर्भ दिया है.

पीएम ने रैली में क्या कहा था

पीएम मोदी ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं ने ‘प्राण प्रतिष्ठा’ निमंत्रण को अस्वीकार करके “भगवान राम का अपमान” किया है. पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र पर भी कटाक्ष करते हुए कहा था कि इस घोषणापत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है.

रैली के दौरान पीएम मोदी ने सिखों के साथ कांग्रेस के अन्याय का जिक्र भी किया था. पीएम ने कहा समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 1984 में हमारे सिख भाई-बहनों के साथ क्या किया था, वो कोई भूल नहीं सकता. ये भाजपा है, जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है. हमें गर्व होता है जब लाखों श्रद्धालु, जिनके मन में दशकों से दर्द था, पीड़ा थी, वे करतारपुर साहिब कॉरिडोर से करतारपुर साहब जाकर मत्था टेकते हैं. पीएम ने लंगर से GST हटाने, श्री हरमिंदर साहब के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन शुरू करने और वीर बाल दिवस का भी जिक्र किया था.

वकील जोंधले ने हाई कोर्ट जाने से पहले चुनाव आयोग (Election Commision) के पास भी शिकायत कि थी. याचिका में चुनाव आयोग से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत पीएम मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत कि थी. हालांकि, चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के बाद जोंधले, ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.

PM modi Election Commision Delhi High Court