नवादा अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश

हाईकोर्ट ने आज नवादा अग्निकांड पर स्वतं: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में ने राज्य सरकार को विस्तृत हल्कानामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

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नवादा अग्निकांड पर हाईकोर्ट

नवादा अग्निकांड पर हाईकोर्ट

बिहार के नवादा में 80 दलितों के घर जलाने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है. हाईकोर्ट ने आज नवादा अग्निकांड पर स्वतं: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. नवादा अग्निकांड में 80 दलितों के घर को जला दिया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. इस मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत हल्कानामा दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है.

आज की सुनवाई में राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि घटना के तुरंत बाद कार्रवाई की गई थी. इसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बस्ती के लोगों के लिए पुनर्वास, भोजन-पानी समेत अन्य राहत सामग्रियों की भी व्यवस्था की गई है.

मालूम हो कि नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ददौल में कृष्णा नगर दलित बस्ती में 18 सितंबर को रात में आग लगा दी गई. रात करीब 8:00 बजे दलितों की बस्ती में आग लगाई गई, जिसमें 80 घर जलकर राख हो गए थे. बताया गया कि इस दौरान आरोपियों ने बस्ती में फायरिंग भी की थी और लोगों से मारपीट भी की. घटना के बाद गांव में हालात बेकाबू ना हो इसके लिए पांच थानों की पुलिस पहुंची थी. यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया गया है. दरअसल ददौर के एक बड़े भूखंड पर दलित परिवार रहते हैं. इसी भूखंड को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है.

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