झारखंड में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मईयां सम्मान योजना पर रोक नहीं लगेगी. झारखंड हाईकोर्ट ने योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया. हाईकोर्ट में विष्णु साहू की याचिका पर चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने सुनवाई की.
31 अगस्त को सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने पीआईएल दाखिल किया था, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती है. सरकार जनता के टैक्स से चलती है. जनता से प्राप्त हुए पैसे को कल्याणकारी योजना में लगाना होता है. प्रार्थी ने याचिका में आगे आरोप लगाया कि झारखंड में अगले एक-दो महीने में विधानसभा चुनाव संभावित है. राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लेकर आई है.
झारखंड में मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई है. इस योजना के तहत 18 से 49 साल की हर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 1 हजार रुपए दिए जाते थे. अब राज्य सरकार 2500 रुपए प्रतिमाह दे रही है. योजना के तहत चौथी किस्त भी जारी की गई है. झारखंड में इस योजना से करीब 50 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है.
मईयां सम्मान योजना के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी. दरअसल चुनाव से एक रात पहले मईयां सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में डाली गई, जिस पर भाजपा ने सवाल खड़ा किया था.