पूर्व सांसद पप्पू यादव को चोरी का सामान रखने के एक पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. शुक्रवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सारिका भाली ने पूर्व सांसद को एक साल सजा और सश्रम करवास के साथ 10000 रुपए का जुर्माना लगाया है. न्यायाधीश ने जुर्माना न चुकाने पर एक महीने जेल में और बिताने की सजा सुनाई है.
दरअसल यह पूरा मामला साल 2004 का है. पप्पू यादव पर लगे आरोप के अनुसार दिसंबर 2004 को बेउर जेल में छापेमारी के दौरान अस्पताल वार्ड में से पप्पू यादव के पास मोबाइल और इयर फोन बरामद किया गया था.
इस मामले में 19 साल बाद पप्पू यादव को दोषी ठहराया गया है.
पप्पू यादव पर दूसरा मामला 2018 में रेलवे सुरक्षा के मामले में दर्ज किया गया था. राजेंद्र नगर टर्मिनल पर धरना और प्रदर्शन कर पप्पू यादव ने रेलवे का परिचालन बाधित किया था. जिसमें अदालत में सुनवाई करते हुए पप्पू यादव एक को बरी कर दिया गया है.