निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत, 28 महीने तक थीं सलाखों के पीछे

झारखंड की पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को जमानत दी है. कोर्ट ने उन्हें दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया है.

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पूजा सिंघल को जमानत

पूजा सिंघल को जमानत

पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आज 28 महीने बाद जमानत मिली है. झारखंड की पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को जमानत दी है. कोर्ट ने उन्हें दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया है. ईडी ने उन्हें मनी लांड्रिंग के मामले मई 2022 में गिरफ्तार किया था.

पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोप है. ईडी ने धन शोधन के मामले में जुड़ी संपत्तियों को लेकर उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी. सिंघल पर खान सचिव और विभिन्न जिलों की उपायुक्त रहने के दौरान पदों का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने का आरोप है.

अप्रैल में निलंबित आईएएस अधिकारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. याचिका में पूजा सिंघल ने धन शोधन मामले में जमानत का अनुरोध किया था. जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था और कहा गया था कि यह एक असाधारण मामला है. हालांकि पीठ ने सिंघल को छूट दी कि यदि मुकदमा लंबा चलता है, तो इन परिस्थितियों में वह दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकती हैं.

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