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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 26 अप्रैल को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि EVM से VVPAT स्लिप की 100 फीसदी मिलान नहीं किया जायेगा.
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