अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, शराब नीति मामले में नहीं मिली जमानत

सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से मना कर दिया है.

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अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं

अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से मना कर दिया है. शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और जमानत को लेकर दिल्ली सीएम ने याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कोर्ट से अंतिम जमानत की मांग रखी थी. 12 जुलाई को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है. आज सीबीआई के गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को करेगा.

मालूम हो कि दिल्ली सीएम को 26 जून को सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. ईडी की केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिनों से जेल में है. इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है. हम जानते हैं कि वह चुने गए नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि वह सीएम बने रहना चाहते हैं या नहीं. जस्टिस खन्ना ने इस मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं.

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