झारखंड में पटाखों पर रोक, रात 8-10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे

झारखंड में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदूषण को देखते हुए त्योहारों पर पटाखा फोड़ने की गाइडलाइंस जारी की है. राज्य में सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.

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झारखण्ड में पटाखे पर प्रतिबन्ध

झारखण्ड में पटाखे पर प्रतिबन्ध

देश में प्रदूषण से राजधानी दिल्ली बेहाल है. बिहार में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. झारखंड में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर गाइडलाइंस जारी कर दी है. बोर्ड ने गाइडलाइंस में झारखंड वासियों को सिर्फ 2 घंटे के लिए पटाखे छोड़ने का आदेश दिया है. राज्य में सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.

दिवाली के साथ ही यह गाइडलाइन छठ, क्रिसमिस, न्यू ईयर के त्यौहार के मौके पर भी लागू होगी. इसके साथ ही पटाखा बिक्री को भी लेकर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. सिर्फ 125 डीबी (ए) से कम आवाज वाले पटाखे की बिक्री राज्य में होगी.

दिवाली के बाद से ही छठ तक त्योहारों में पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण काफी बढ़ जाता है. झारखंड में एयर क्वालिटी फिलहाल काफी अच्छी है. जिसे बरकरार रखने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह नियम बनाए है. आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 181 की धारा 37 के तहत कार्यवाही की जाएगी.

छठ पर्व में 6:00 बजे से 8:00 बजे तक ही पटाखे छोड़ने की अनुमति दी गई है. क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर रात 11:55 से 12:00 तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है.

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