राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी को कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है. मानहानि के एक पुराने मामले में कोर्ट ने राजद उपाध्यक्ष को 1 साल कैद के साथ 10,000 जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक महीने की मोहलत भी शिवानंद तिवारी को दी है. 1 महीने के अंदर शिवानंद तिवारी उच्च अदालत में फ़ैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं.
2019 में कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान
2018 में जल संसाधन विकास मंत्री संजय कुमार झा ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ याचिका दायर की थी. पहले शिवानंद तिवारी जदयू के साथ पार्टी में शामिल थे. जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने संजय कुमार झा के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी.
संजय झा ने टिपण्णी के बाद सितंबर 2018 में पटना में एमपी-एमएलए अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. सितंबर 2019 में कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. अप्रैल 2023 में शिवानंद तिवारी ने मामले पर अपना बयान दर्ज कराया था.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने तिवारी को दोषी ठहराया है. हालांकि बॉन्ड पेपर दाखिल करने पर विशेष अदालत ने तिवारी को जमानत दे दी है.