बिहार: बृज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 को उम्रकैद, 6 बरी

26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वही इस मामले में छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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बृज बिहारी हत्याकांड

बृज बिहारी हत्याकांड

बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आ गया. 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वही इस मामले में छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से पहले पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था. कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों आरोपियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को भी कहा है. पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

बता दें कि साल 1998 में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने साल 2014 में सबूत के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था. जदयू के नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला, पूर्व सांसद सूरजभान, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 8 लोग इस मामले में आरोपित है, जिन्हें कोर्ट ने बरी किया था. हाईकोर्ट के पहले निचली अदालत ने आठों आरोपियों को 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट के फैसले को बृज बिहारी की पत्नी और भाजपा सांसद रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अपील पर 22 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

13 जून 1998 को राजद कोटे के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को पटना के आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान यूपी के माफिया डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला ने गोली मार दिया था. दिनदहाड़े हुए हत्याकांड ने उस समय खलबली मचा दी थी. रमा देवी ने अपने पति की मौत पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि मेरे पति बृज बिहारी मुख्यमंत्री ना बन जाए इसलिए उन्हें गोली मरवा दी गई. यह लोग बिहार में जंगल राज ला रहे हैं.

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