बिहार में 1.70 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है.
बिहार के बीएड अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका मंजूर कर ली है. याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट रोके जाने पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.
बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा.
याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बीएड की ओर से जानकारी देते हुए कहा है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट लंबित रहने के बावजूद बीपीएससी ने 1.70 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी है. डीएलएड के साथ-साथ बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए.
यह सुनवाई 20 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच में होनी थी, लेकिन दशहरा की छुट्टियों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को की है.