दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी है. सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और ना ही बिना किसी उचित आधार की थी. सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहरने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे.
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट से सीएम ने जमानत की मांग रखी है. अपनी याचिका को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए भी अपील की है.
मनीष सिसोदिया को मिली जमानत के बाद सीएम केजरीवाल की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से लग गई है.
मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था. 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद सीबीआई ने 26 जून को इसी केस में उन्हें अपनी हिरासत में लिया.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जून को इस आदेश को रद्द कर दिया था. इसके बाद सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिली. हालांकि इस बीच सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, फिलहाल दिल्ली सीएम तिहाड़ जेल में बंद है. दिल्ली की अदालत ने सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक विरासत 9 अगस्त तक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 अगस्त तक बढ़ाई है.