ED के समन की अवहेलना के मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए CM हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट में डाली याचिका

आज रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन को हाजिर होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था. लेकिन वह नहीं पहुंचे. हेमंत सोरेन ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

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कोर्ट में पेश नहीं हुए हेमंत

कोर्ट में पेश नहीं हुए हेमंत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन अवहेलना मामले में आज कोर्ट में पेश नहीं हुए. बुधवार को रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्हें हाजिर होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था. लेकिन हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे. एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली याचिका पर 26 नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था और 4 दिसंबर को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था. अब इस मामले में हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपंकर रॉय और श्री मिश्रा के जरिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दायर की है. हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी.

रांची के बड़गई अंचल जमीन घोटाला मामले ईडी ने हेमंत सोरेन को 14 अगस्त 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच 10 समन भेजे थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था. हेमंत सोरेन ने 10 में से 8 समन की अवहेलना की थी, जिसके बाद ईडी ने फरवरी 2024 में सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने 4 मार्च को धारा 174 के तहत संज्ञान लिया और 5 जून को मामला पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया.

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