भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. आरा कोर्ट में सोमवार को हत्याकांड मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडीजे-8 ने हरेश मिश्रा और बृजेश मिश्रा को सजा सुनाते हुए 85-85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अन्य पांच दोषियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा और 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
12 फरवरी 2016 को विशेश्वर ओझा की हत्या की गई थी, जबकि बाद में एक गवाह की भी हत्या अपराधियों ने कर दी थी. इस पूरे हत्याकांड में कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी माना है, जिनमें बृजेश मिश्रा, हरीश मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, पुन्नू मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरिंदर सिंह, पप्पू सिंह शामिल है. वहीं साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी भी किया है. कोर्ट ने कुंदन यादव, संतोष चौधरी, विनोद ठाकुर, मदन ठाकुर, भृगु नाथ मिश्रा और बबलू मिश्रा को बरी किया है.
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता को 2016 में शाहपुर थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में गोली मारी गई थी. 12 फरवरी को वह देर शाम अपनी गाड़ी से शादी समारोह से लौट रहे थे. इसी दौरान दर्जनों की संख्या में पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, इस फायरिंग से मौके पर ही विशेश्वर ओझा की मौत हो गई थी. इस हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गई थी. पुलिस ने हत्याकांड में 13 लोगों को अभियुक्त बनाया था.