गुरुवार को ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में जमानत दी थी. इस जमानत को मिले अभी 24 घंटे नहीं हुए थे कि तब तक इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कल सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट की जमानत का ईडी ने भरपूर विरोध किया था. इसके बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में ईडी ने याचिका लगाई.
केजरीवाल की जमानत मामले में जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू दलील पेश कर रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी बहस कर रहे हैं. कोर्ट रूम के अंदर एसवी राजू ने कहा कि हमें दलील रखने का मौका नहीं मिला, जिस पर केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि कल कोर्ट में आपने 7 घंटे अपनी बात रखी थी.
केजरीवाल की जमानत रद्द करने की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेशों को अभी प्रभावित नहीं माना जाएगा. यही नहीं जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता है, तब तक सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा.
मालूम हो कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी थी. केजरीवाल को यह रेगुलर बेल एक लाख के नीजी मुचलके पर दी गई थी. आज बॉन्ड भरे जाने के बाद रिहाई का आर्डर तिहाड़ जेल जाना था, लेकिन सुनवाई तक राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा.
सीएम केजरीवाल के रिहाई पर आप सांसद संजय सिंह ने अपना बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की गुंडागर्दी है. अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई.