लालू यादव के परिवार को दिल्ली कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, अगली सुनवाई 28 फरवरी को

शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी को एक लाख के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.

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लालू यादव के परिवार को दिल्ली कोर्ट

लालू यादव के परिवार को दिल्ली कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

लैंड फॉर जॉब मामले में आज जाकर लालू परिवार को थोड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत कई आरोपियों की पेशी हुई. इस पेशी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दी है.

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शुक्रवार की सुनवाई में कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर सभी की जमानत अर्जी को स्वीकार किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में आज स्पेशल जज विशाल गोगने की अध्यक्षता में सुनवाई हुई. इस मामले में ईडी ने 4751 पेज की चार्जशीट को दाखिल किया है, इस मामले की यह पहली चार्जशीट है. 

शुक्रवार की सुबह ही राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव एक ही गाड़ी में सवार होकर कोर्ट के लिए निकले थे. कोर्ट में सबसे पहले पेश हुए सभी आरोपियों की हाजिरी ली गई. सभी आरोपियों ने कोर्ट से रेगुलर जमानत की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है. लालू परिवार को मिली फ़िलहाल यह जमानत 28 फरवरी तक के लिए कोर्ट की तरफ से दी गई है, जिसके बाद फिर से सुनवाई होगी. 

पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि आरोपी अमित कात्याल ने साल 2006-2007 में एके इन्फो सिस्टम नामक कंपनी का गठन किया था. यह कंपनी आईतटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से इस कंपनी का ऐसा कोई व्यवहार नहीं था. बल्कि इस कंपनी ने कई भूखंड खरीदे थे, जिसमें से एक भूखंड लैंड फॉर जॉब मामले में हासिल किया गया था. आज की सुनवाई में आरोपी अमित कात्याल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, अमित कात्याल अभी ईडी की हिरासत में है.

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