बिहार के निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग की आखिरी चेतावनी, अब नहीं किया ये काम तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना

शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है. अगर निजी स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.

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शिक्षा विभाग की चेतावनी

शिक्षा विभाग की चेतावनी

बिहार के शिक्षा विभाग में निजी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आखिरी चेतावनी दी है. शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है. अगर निजी स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद प्रतिदिन 10‌ हजार का जुर्माना लगेगा. स्कूलों को अधिनियम की धारा 18(5)और 19(5) के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा.

जिला शिक्षा कार्यालय में रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पटना जिले में हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं. इनमें से मात्र 1182 स्कूलों ने ई-संबंधन में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. वर्तमान में 195 स्कूलों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, जिनकी जांच हो रही है. विभाग ने कहा कि जिन निजी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है वह 31 दिसंबर तक रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सभी निजी स्कूलों की लिस्ट तैयार कर, जिन स्कूलों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन पर कार्रवाई करें.

जो भी निजी स्कूल विभाग के आदेश को नहीं मानेंगे, उन पर जुर्माने के साथ-साथ स्कूल बंद करने तक की कार्रवाई हो सकती है.

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम,2009 के तहत सभी निजी स्कूलों का पंजीकरण जरूरी है. स्पंजीकरण के माध्यम से शिक्षा विभाग स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की योग्यता और अन्य सुविधाओं की जानकारी लेता है.

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