झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोयला घोटाला मामले में दोषी मधु कोड़ा की दोषमुक्ति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल राज्य के पूर्व सीएम 3 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन शीर्ष अदालत से याचिका खारिज होने के बाद अब वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन सदस्य बेंच ने पूर्व सीएम कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है. दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कोई नियमित बात नहीं है. अफजल अंसारी केस में अपीलकर्ता विधायिका का मौजूद सदस्यत था, लेकिन यहां पर ऐसी तथ्यात्मक स्थिति नहीं है. ऐसे में कोर्ट याचिका खारिज करती है.
पूर्व सीएम कोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी मधु कोड़ा की याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज किया था. सीबीआई ने कोड़ा की याचिका का विरोध जताते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है.
मालूम हो कि निचली अदालत ने 13 दिसंबर 2017 को मधु कोड़ा को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एक बसु और मधु कोड़ा के करीबी रहे विजयो जोशी को 3 साल की सजा सुनाई थी. पूरा मामला झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को गलत तरीके से आवंटित करने से जुड़ा हुआ है.