बिहार सरकार शिक्षकों को नौकरिया बांटने के बाद अब उनके लिए आवास की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे है. राज्य में नवनियुक्त शिक्षकों को अब सरकार की तरफ से तीन कमरों का आवास दिया जाएगा. शिक्षक चाहे तो वह एक, दो कमरे या तीन कमरे का भी आवास ले सकते हैं. उन्हें किस तरह का आवास चाहिए यह पूरी तरह से शिक्षकों के ऊपर छोड़ा गया है.
शिक्षकों को आवास के लिए पहले से ही आवेदन पत्र देना होगा. जिसमें अपनी आवास रूम की इच्छा को भी बताना होगा. शिक्षा विभाग टीचर की सुविधाओं के अनुसार आवास का निर्माण कराएगी. राज्य में शिक्षकों को अब तक आवास नहीं मिलता था, बदले उसके आवास भत्ता सरकार की ओर से दिया जाता था.
नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर में रहने का आदेश दिया गया है ताकि वह स्कूल समय पर पहुंच सके. सरकार शिक्षकों की सुविधा के अनुसार स्कूल के आसपास ही आवास को बनवाएगा.
बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित दोनों ही शिक्षकों को आवास की सुविधा दी जाएगी. राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी. जो शिक्षक आवास की सुविधा लेंगे उन्हें आवास भुगतान नहीं दिया जाएगा.
सभी शिक्षकों को फॉर्म में यह बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि वह नियोजित शिक्षक है या बीपीएससी अध्यापक? शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध मकान में रहना चाहते हैं, या नहीं? एक कमरा, दो कमरा या तीन कमरे का घर चाहिए? क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे? आपकी पदस्थापना किस जिले के किस विद्यालय में है?