Re-NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, 24 लाख छात्रों के लिए आएगा फैसला

नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर 34 याचिका स्टूडेंट, टीचर और कोचिंग इंस्टिट्यूट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसपर शीर्ष अदालत लंच के बाद सुनवाई कर रहा है.

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Re-NEET मामले पर सुनवाई

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देश के सर्वोच्च न्यायालय में आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच नीट यूजी परीक्षा पर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर 34 याचिका स्टूडेंट, टीचर और कोचिंग इंस्टिट्यूट की तरफ से दायर की गई थी. जबकि चार याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(एनटीए) ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है. कुल मिलाकर शीर्ष अदालत आज 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इन याचिकाओं में ज्यादातर परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है. 

जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे बी पारदीवाला वाला की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है.

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का विरोध किया था. हलफनामे में कहा गया था कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को नुकसान होगा, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी. केंद्र ने कहा था कि नीट परीक्षा होने के बाद कुछ गड़बड़ियां, धोखाधड़ी, चीटिंग के मामले सामने आए हैं, जिनके जांच को सीबीआई के हाथ में दिया गया है. जांच में अभी तक यह सामने नहीं आया है कि देशभर में बड़े पैमाने पर परीक्षा में धोखाधड़ी हुई है. इसलिए इस पूरे परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए.

आज लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने बैठी है. सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि सभी वकीलों की दलील नहीं सुन सकते, सिर्फ कुछ ही अपना पक्ष कोर्ट में रखें.

नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद एनटीए ने 6 जुलाई से शुरू होने वाले काउंसलिंग को स्थगित किया है. बता दें कि एनटीए ने 5 मई को देशभर में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया था. 6 जून को परीक्षा के परिणामों की घोषणा हुई. इसके बाद से ही परीक्षा में धांधली का आरोप लग रहा है. इस परीक्षा के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में छात्र और कोचिंग संस्थानों को चलाने वाले लोग परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

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