बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने मंगलवार 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट (Jackie Shroff reached Delhi High Court) का रुख किया है. जैकी श्रॉफ ने हाईकोर्ट से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स (Personality Rights) की मांग की है. अभिनेता का कहना है कि लोग उनके नाम, फोटो, आवाज और चर्चित डायलॉग का इस्तेमाल अपने फायदे केलिए कर रहे हैं. साथ ही उनकी आवाज और तस्वीर का इस्तेमाल आपत्तिजनक मिम्स बनाने में किया जा रहा है.
लाइव लॉ में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता के वकील प्रवीन आनंद ने कोर्ट में कहा “पर्सनैलिटी राइट्स बहुत विकसित हो चुके हैं और उनका इस्तेमाल बिना मर्ज़ी के नहीं किया जा सकता. लोग इसका इस्तेमाल पोर्नोग्राफी की हद तक कर रहे हैं. इसी वजह से इस पर एक कानून भी बन रहा है.”
प्रवीण आनंद ने कोर्ट को बताया कि “एक शख्स ‘भिड़ू’(Bhidu) नाम का रेस्टोरेंट चलाता है. जबकि ये जैकी श्रॉफ का ट्रेडमार्क डायलॉग है.
अभिनेता ने यह मुकदमा उन संस्थाओं के खिलाफ दायर किया है जो उनके अनुमति के बिना अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल, एआई प्लेटफॉर्म और जीआईएफ और मीम बनाने वाले प्लेटफॉर्मों को उनकी आवाज या नाम को बिना अनुमति के इस्तेमाल करने के लिए उठाया है.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद जैकी श्रॉफ के मुकदमे पर समन जारी किया है और कहा कि वह इस पूरे मामले पर कल यानि बुधवार 15 मई को विचार करेगी.
अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने भी किया था कोर्ट का रुख
जैकी श्रॉफ से पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने भी किया कोर्ट का सहारा लिया था. दरअसल विभिन्न तरह के विज्ञापनों में अमिताभ बच्चन की तस्वीर और डायलॉग बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल किये जा रहे थे. जिसके बाद पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने इसपर अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल पर रोक लगाई है.
वहीं अनिल कपूर ने भी पर्सनैलिटी राइट्स की मांग को लेकर कोर्ट गये थे. कोर्ट ने अनिल कपूर को भी पर्सनैलिटी राइट्स दिए थे. अनिल कपूर का केस भी प्रवीन आनंद ने ही लड़ा था.