झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को नहीं दी राहत, जानिए किस मामले में चल रहा है केस

झारखंड हाईकोर्ट ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को राहत देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने गांधी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

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राहुल गांधी को झारखंड कोर्ट से राहत नहीं

राहुल गांधी को झारखंड कोर्ट से राहत नहीं

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार के दिन झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. 

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झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला दर्ज है. इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की ओर से समन जारी किया गया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. 

राहुल गांधी ने अमित शाह पर लगाया था हत्या का आरोप

झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के रिकॉर्ड मांगे थे. याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर भाजपा के एक कार्यकर्ता ने मानहानि का मामला दायर किया था. 

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साल 2018 में भाजपा नेता नवीन झा ने रांची कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 18 मार्च को कांग्रेस के प्लेनेटरी सेशन में राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ भाषण दिया था और राहुल गांधी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था. 

भाजपा नेता के दर्ज शिकायत के अनुसार गांधी द्वारा दिया गया बयान ना केवल झूठ था, बल्कि उनके बयान से सभी कार्यकर्ता, समर्थक और नेताओं का भी अपमान हुआ था. जो भाजपा के लिए काम करते हैं.

25 हजार रुपये की सिक्योरिटी पर मिली थी जमानत

नवीन झा की शिकायत को रांची के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था. इसके बाद रांची के न्यायिक आयुक्त के सामने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी. इसके बाद मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत की जांच करने के लिए नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था. मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर को संज्ञान लिया और समन जारी किया. 15 सितंबर को रांची न्यायिक आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. 16 मई 2023 को जस्टिस अंबुज नाथ की एकल पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई थी. 9 फरवरी को जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई पूरी हुई थी. 

भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर 20 फरवरी को भी यूपी के सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 हजार रुपए के सिक्योरिटी और 25 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी थी.

इसके पहले भी मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सूरत की एक अदालत में राहुल गांधी को सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता गवानी पड़ी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई और फिर से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल की थी. 

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