झारखंड हाईकोर्ट ने आज जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट में आज पवन कुमार वर्मा की रिट याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद पिछले 3 महीने से खाली रहने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है. झारखंड वेलफेयर स्टेट है, यहां विधानसभा चुनाव होने के बाद एक पॉप्युलर सरकार भी बन चुकी है. एक बेहतर स्टेट होने के नाते झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरने की उम्मीद की जा रही है.
हाईकोर्ट के एस एन पाठक की बेंच ने कहा कि आमतौर पर कोर्ट राज्य सरकार की पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यह मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ा है. जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं होने से 11 से 13 सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ कई अन्य नियुक्ति प्रक्रियाएं भी लंबित हो गई है.
जेपीएससी 11 से 13 सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार और रिजल्ट प्रकाशन करने को लेकर पवन कुमार वर्मा ने रिट याचिका दायर की थी. जेपीएससी 11 से 13 की मेंस परीक्षा जून में पूरी हुई थी. इसके बाद सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार और रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी अध्यक्ष के नहीं होने के कारण पूरी नहीं हो पा रही है. जेपीएससी के कैलेंडर के मुताबिक अगस्त महीने में साक्षात्कार प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी.