झारखंड: बालू घाटों से एनजीटी का प्रतिबंध हटा, 413 घाटों से खनन अब भी अवैध

हर साल मानसून के समय बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगी रहती है. झारखंड में बालू घाटों की संख्या 435 है जिसमें से सिर्फ 28 घाटों का ही टेंडर हुआ है.हर साल मानसून के समय 10 से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से उठाव पर रोक लगी रहती है.

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बालू घाट

बालू घाट एनजीटी का प्रतिबंध हटा

झारखंड के जामताड़ा के बालू घाटों पर लगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) की रोक 16 अक्टूबर से हट गई है. रोक के हटने के साथ ही सोमवार से बालू घाट से बालू का उठाव शुरू हो जाएगा.

हर साल मानसून के समय 10 से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से उठाव पर रोक लगी रहती है. जो 16 अक्टूबर से फिर से चालू हो जाती है. हालांकि इस रोक के बीच में झारखंड के कई घाटों से अवैध तरीके से बालू की निकासी भी होती है.

सिर्फ 28 घाटों का ही टेंडर

झारखंड में बालू घाटों की संख्या 435 है. जिसमें से सिर्फ 28 घाटों का ही टेंडर हुआ है. कई ऐसे बालू घाट है जिनके टेंडर की प्रक्रिया अब भी रुकी हुई है. एनजीटी के रोक हटाने के बाद अगर 413 बालू घाटों से उठाव होता है तो उसे अवैध  माना जाएगा. 

यह 21 बालू घाट जामताड़ा, गोपालपुर, अमलाचातर, नारायणपुर प्रखंड के इलाकों में है. अगर बालू घाटों के टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो कई लोगों को इससे बालू सही दाम पर मिल पाएगा.

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