बुधवार को टेलीकॉम सेक्टर क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया. टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े एक नए कानून को कल से देशभर में लागू किया गया. टेलीकम्युनिकेशन एक्ट-2023 बीते साल ही पास हो गया था. इस कानून के तहत देश में कोई भी नागरिक अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 सिम कार्ड ही ले सकेगा, 9 सिम से ज्यादा खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं फर्जी तरीके या किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल के जेल की सजा का प्रावधान नए कानून में है. साथ ही इसमें 50 लाख रुपए जुर्माना भी शामिल है.
नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में 62 सेक्शन
सरकार की तरफ से जारी हुए नोटिफिकेशन में बताया गया कि टेली कम्युनिकेशन आम लोगों के सशक्तिकरण के लिए एक ताकतवर हथियार है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर आम लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है. इसी को देखते हुए नए कानून में आम उपभोक्ताओं को हर तरह के स्पैम से बचाने के लिए नए प्रावधान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में लाए गए हैं. नया कानून टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की भी इजाजत देता है.
इसमें कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोग 6 सिम कार्ड से ज्यादा नहीं ले सकेंगे. अगर इससे ज्यादा सिम कार्ड यूजर्स लेते हैं, तो पहली बार में 50 हजार और दूसरी बार में 2 लाख जुर्माना वसूला जाएगा.
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट0-2023 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की जगह लगा. इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी जगह यह नया कानून लेगा. साथ ही TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा
नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में 62 सेक्शन हैं, जिसमें से अभी 39 सेक्शंस को ही लागू किया गया है. जो सेक्शंस लागू हुए हैं, उनमें कानून के पैरामीटर पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल भारत निधि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यूजेस की सेफ्टी क्राइम जैसे चैप्टर शामिल हैं.