ठेकेदार हत्याकांड में JMM के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

झारखंड के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और जेठा कच्छाप को एमपी- एमएलए कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2013 के ठेकेदार हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक को सजा हुई है.

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सौम्या सिन्हा
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JMM विधायक को आजीवन कारावास

JMM विधायक को आजीवन कारावास

झारखंड के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छाप को एमपी- एमएलए कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार ने बुधवार को यह सजा सुनाई.

पौलुस सुरीन, नक्सली जेठ कच्छाप, कृष्णा महतो के अलावा तीन महिलाओं के खिलाफ हत्याकांड के मामले में ट्रायल चल रहा है. PLFI सुप्रीमो दिनेश गोपू पर भी इस मामले में ट्रायल चल रहा है.

हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए थे, जबकी बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश हुआ था. हत्याकांड मामले में कर्रा थाने में 2013 के तहत प्राथमिक की दर्ज हुई थी. 7 अप्रैल को ही सुनवाई के दौरान झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छाप को दोषी करार दिया गया था. 

दरअसल यह पूरा मामला साल 2013 का है, खूंटी तोरपा में ठेकेदार भूषण सिंह पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस आरोप की पुलिस ने जांच की तो मामला फर्जी निकला. इसके बाद पुलिस ने इस जांच को बंद कर दिया. दुष्कर्म मामले के बाद कुर्रा के तत्कालीन विधायक पौलुस सुरीन ने धरना दिया.

पौलुस सुरीन ने ठेकेदार भूषण सिंह को गिरफ्तार करने को कहा. 27 मई 2013 को गांव में ताश खेल रहे ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह पर नक्सलियों ने एक-47 से हमला कर उनकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड में PLFI कमांडर जेठा कच्छाप भी नाम शामिल था.

पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू की और नक्सली कमांडर की गिरफ्तारी की गई. 4 साल तक जेठा कच्छाप से पूछताछ हुई, 2017 में जेठा कच्छाप ने ठेकेदार हत्याकांड में विधायक पौलुस सुरीन का नाम बताया. इसके बाद निचली अदालत ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया था.

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