पीएम मोदी के कैबिनेट ने SC/ST रिजर्वेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने यह साफ कर दिया है कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को SC/ST रिजर्वेशन से हटा दिया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फ़ैसले की जानकारी दी.
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में SC/ST के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण की कैटेगरी के भीतर नई सब कैटिगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई. केंद्र सरकार ने कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश लागू नहीं की जाएगी. संविधान के अनुसार जो आरक्षण दिया गया है वही लागू रहेगा.
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार में चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का मत है कि एनडीए की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधानों के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है.
क्रीमी लेयर टर्म उन्हें दिया गया है जो SC/ST समुदाय में उच्च आय वाले परिवारों से आते हैं. 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर भी नई सब कैटिगरी बनाई जा सकती है. इसके बाद अति पिछड़े तबके के लोगों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सात जजो की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति तेज हो गई थी. एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई थी.