बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन, हटाए गए ये नियम

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई है. इसके तहत अब शिक्षकों को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी.

New Update
ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन

ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई है. शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक अब शिक्षकों को मिलने वाला 10 अनुमंडल का ऑप्शन खत्म हो गया है. शिक्षकों को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी. ई शिक्षा पोर्टल पर सारी जानकारी डालने के बाद शिक्षक अपना लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करेंगे.

ई शिक्षा पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को कुल 7 ऑप्शन भरने होंगे. इन्हीं के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर होगा. गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग, असाध्याय और गंभीर बीमारी जैसे हृदय और लीवर से ग्रसित होना आधार बनाया गया है. दिव्यांग आधार के साथ ऑटिज्म और मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर भी पोस्टिंग होगी.

ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक अप्लाई कर सकेंगे. शिक्षकों को इसके लिए तीन विकल्प देने होंगे. शिक्षकों से आवेदन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा.

अब तक जिन भी शिक्षकों ने पिछले आदेश के अनुसार ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था, उनका आवेदन रद्द माना जाएगा. 1 लाख 20 हजार से अधिक शिक्षकों का आवेदन रद्द किया जाएगा. दरअसल मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर- पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद सरकार ने पॉलिसी को तत्काल स्थगित कर दिया. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल स्थगित किया गया है. सक्षमता के पांच मौके के बाद ही ट्रांसफर शुरू होगा. इस पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा और नए सिरे से नीति बनाई जाएगी.

Bihar NEWS Bihar teachers transfer posting Teachers transfer-posting guidelines