बिहार में शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग करने वालों पर बिहार पुलिस नकल कसेगी. बिहार पुलिस ने मांगलिक समारोह में निजी अंगरक्षकों या बाउंसर के दम पर दबंगई दिखाने वाले लोगों पर कार्यवाही करने का फैसला किया है. शादी-विवाह, जन्मदिन की पार्टी या सर्वजनिक समारोह में निजी अंगरक्षकों के बल पर दबंगई दिखाने या हथियार चमकाने की घटनाएं इन दोनों बढ़ रही है. इस पर बिहार डीजीपी ने कहा कि कार्रवाई की व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी. राज्य के किसी भी कोने में दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बिहार पुलिस इस मामले में बाउंसर या अंगरक्षक को दोषी पाए जाने पर हथियार जब्त कर सकती है. साथ ही हथियार प्रदर्शन करने वालों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. न केवल अंगरक्षक बल्कि जिस व्यक्ति ने अंगरक्षक रखा है, उसके खिलाफ भी बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी. इसके तहत नालंदा और रोहतास से जिलों में कार्यवाही की जा चुकी है.
शस्त्र अधिनियम 2016-32 के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का नियम है. इस नियम के उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ हथियार जब्त किए जाने का भी प्रावधान है. बिहार पुलिस अंगरक्षक रखने की अनुमति, अंगरक्षक के पास हथियार रखने का लाइसेंस, अंगरक्षक और व्यक्ति की अपराधिक हिस्ट्री, हथियार की अंतिम जांच, कारतूस की उपलब्धता और इसके उपयोग के आधार पर कार्रवाई करेगी.
बीते दिन ही बिहार के नालंदा जिले में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी. घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.