Pune hit and run: पोर्शे कार से इंजीनियर को टक्कर, नाबालिग युवक के पिता गिरफ्तार

आरोपी नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा जिस पब में आरोपी युवक ने शराब पी थी उसके मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

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पोर्श कार से इंजीनियर को टक्कर

पोर्शे कार से इंजीनियर को टक्कर

रविवार 19 मई को पुणे में तेज रफ़्तार कार और बाइक की टक्कर में दो IT इंजीनियर्स युवक युवती की मौत हो गयी है. टक्कर मारने वाला कार चालक एक 12वीं पास 17 साल का युवक था. घटना के बाद नाटकीय रूप से नाबालिग लड़के को जुबेनाइल बोर्ड ने 15 घंटों के अन्दर कुछ सामान्य शर्तों के साथ जमानत दे दिया है.

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वहीं अब आरोपी नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा जिस पब में आरोपी युवक ने शराब पी थी उसके मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर  लिया गया है.

बताया जा रहा है आरोपी युवक रविवार कि रात 12वीं की परीक्षा पास करने की ख़ुशी में पब पार्टी करने गया था. यहां  उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी. इसके बाद रात करीब दो बजकर 15 मिनट पर उसने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार में बाइक को टक्कर मार दी.

इस जोरदार टक्कर में बाइक पर पीछे बैठी युवती हवा में उछलकर सड़क पर गिर गई. सर में गहरी चोट के कारण उसकी मौत मौके पर हो गयी. वहीं बाइक चला रहा युवक आगे खड़ी कार में टकरा गया. दोनों की मौत मौके पर ही हो गयी. हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और जबलपुर की रहने वाली अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई. दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे.

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वहीं पोर्श कार बाइक में जोड़दार टक्कर मारने के बाद आगे जाकर रुक गयी. इसका कारण कार का एयरबैग खुलना बताया जा रहा है. जिसके बाद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पीटने लगे. इसी दौरान कार में सवार दूसरा युवक भाग गया.

15 घंटे में मिली जमानत

घटना के बाद आरोपी युवक को जुवेनाइल बोर्ड ने 15 घंटो के अन्दर जमानत दे दी थी. बोर्ड ने युवक को ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने को कहा है. साथ ही सड़क हादसों के प्रभाव और उसके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा. बोर्ड ने इसके साथ नशामुक्ति केंद्र के डॉक्टर से इलाज करवाने और मनोचिकित्सक से सलाह लेकर इसकी रिपोर्ट जमा करने को कहा है. साथ ही भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने की भी शर्त रखी थी. नाबालिग युवक की उम्र 17 साल आठ महीने हैं.

हालांकि पुलिस ने युवक पर व्यस्क के रूप में केस चलाने की अनुमति मांगी थी. जिसे बोर्ड ने ख़ारिज कर दिया है. पुलिस अब इस मामले में सेशन कोर्ट में अपील करेगी.

बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन की कार

पुलिस ने बताया कि कार बिना नंबर प्लेट की थी. वहीं मार्च में इस कार को डीलर ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के साथ विशाल को बेचा था. लेकिन पूरा पैसा नहीं देने के कारण कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका.

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