राहुल गांधी पर रांची कोर्ट सख्त, इस मामले में दोबारा भेजा समन

रांची के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ़ से राहुल गांधी को समन भेजा गया है. राहुल गांधी को दूसरी बार अमित शाह पर आपत्तिजनक टिपण्णी के मामले में समन भेजा गया है.

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राहुल गंदी पर रांची कोर्ट सख्त

राहुल गंदी पर रांची कोर्ट सख्त

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड के एक कोर्ट से झटका मिला है. मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रांची कोर्ट ने झटका देते हुए उनके खिलाफ समन जारी किया है. भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता को समन भेजा गया है. रांची के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ़ से राहुल गांधी को समन भेजा गया है. राहुल गांधी को दूसरी बार इस मामले में समन भेजा गया है, पहली बार उन्हें साल 2018 में समन भेजा गया था.

भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. भाजपा कार्यकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में अमित शाह को हत्यारा बताया था. इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था.

11 जून को अगली सुनवाई

कोर्ट ने इसबार फिर राहुल गांधी को फिजिकल तौर पर हाजिर होने के लिए समन भेजा है. अब इस मामले में 11 जून को अगली सुनवाई होगी.

राहुल गांधी की तरफ से निचली कोर्ट के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसी मामले में चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था. जिसे निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर की थी. याचिका पर पिछले महीने सुनवाई हुई थी, जिस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक भी लगाई थी.

पूरा मामला 2018 का

राहुल गांधी ने 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. कांग्रेस किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकता, यह भाजपा में ही हो सकता है.

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