रांची नगर निगम ने 45 भावनों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में भवन मालिकों को एक हफ्ते के अंदर जमीन से संबंधित कागजातों को निगम में जमा कराने का आदेश दिया गया है. दरअसल रांची नगर निगम झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सख्ती से काम कर रहा है. झारखंड हाईकोर्ट ने जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिस कड़ी में हरमू नदी के किनारे बने 45 भवन मालिकों को नोटिस भेजा गया है.
अगर इस नोटिस का जवाब निगम में जमा नहीं कराया जाता है तो मान लिया जाएगा कि मालिकों को इसके संबंध में कुछ नहीं कहना है. अवैध भवनों के जमीन के कागजातों की जांच के लिए निगम ने स्पीड पोस्ट के जरीय नोटिस भेजा, लेकिन अधिकांश भवन मालिकों ने इसे रिसीव नहीं किया. इसके बाद निगम ने एक-एक घर पर नोटिस चिपकाने का आदेश दिया है. हरमू नदी किनारे बने सभी अतिक्रमण वाले घरों के बाहर नोटिस चिपकाया गया है.
जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें मोहम्मद इमरान, सुरेश यादव, जलाल यादव, जनार्दन यादव, महानंद यादव, नवीदा खातून, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद शाहिद अंसारी, सादिक अंसारी, जावेद इस्लाम, फेकू शाह, छोटू शाह, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद वकील, हरिंदर सिंह, छोटेलाल सिंह, गजाधर यादव, रामकरण राय, राजकरण राय, सुभाष यादव, श्याम सुंदर यादव, शंभू सिंह, दिलीप मोहनिया, सद्दाम अंसारी, तस्लीम अंसारी, रोहित मुंडा, गोरख यादव, मुन्ना सिंह इत्यादि हैं.