बिहार विधानसभा से लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 पास हो गया. इस विधेयक के अंतर्गत अब राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है. पहले से लगे लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर करना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही लिफ्ट और एस्केलेटर का जीवनकाल 20 साल का होगा. यानी 20 साल के बाद इसे बदलना जरूरी होगा. हर 3 साल में लिफ्ट और एस्केलेटर का निरीक्षण करना जरूरी होगा.
निरीक्षण के लिए विद्युत निरीक्षक या सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति या एजेंसी को मान्य किया जाएगा. लिफ्ट और एस्केलेटर के इस्तेमाल के दौरान किसी तरह के दुर्घटना या क्षति की भरपाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करेगी. बीमा के नियमों के तहत पीड़ितों का समुचित इलाज और आर्थिक नुकसान की भरपाई होगी.
विधेयक पास होने के बाद कानून के रूप में जल्द ही लागू हो जाएगा. इसके बाद राज्य के सभी भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि इस नियम का पालन नहीं करने वालों को 3 महीने की जेल या 50 हजार जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक परिवाद दायर कर सकेंगे. कोई भी न्यायालय इस नियम के अधीन की सीमा में सुनवाई नहीं करेगा.