बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों पर किए गए टिप्पणी के मामले में तेजस्वी यादव के मामले को खारिज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले पर आज सुनवाई की, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा हमने शिकायत खारिज कर दी है और अब अहमदाबाद में ट्रायल नहीं चलेगा. इसी के साथ तेजस्वी यादव का माफीनामा भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को अपने बयान को वापस लेने का सुझाव दिया था. 19 जनवरी को इस सुनवाई में कोर्ट ने तेजस्वी यादव को यह सुझाव दिया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने बयान को वापस ले लिया था.
तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं. इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी.
गुजरात अदालत में बीते साल अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की गई थी और स्थानीय व्यवसायी हरेश मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी. तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी. अगर फिर LIC या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा.
व्यवसायी मेहता ने दावा किया था कि यादव की टिप्पणियों से सभी गुजरातियों की बदनामी हुई है.