झारखंड मुक्ति मोर्चा(झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ईडी के समन की अवहेलना मामले में सशरीर 4 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है. हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसका आदेश आज जारी किया गया है. इसके पहले यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था. 3 जून को सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था.
ईडी ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. जिस पर 4 मार्च को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया. ईडी ने कोर्ट को बताया है कि जमीन की खरीद- बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था. मगर हेमंत सोरेन आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए थे. उन्होंने कुल आठ समनों की अवहेलना की थी.
दरअसल हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 की रात लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था. बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के अलावा 23 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है.इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजे थे.
बता दें कि हाल में ही झारखंड विधानसभा उपचुनाव के नतीजे में हेमंत सोरेन को जीत हासिल हुई है. वह 28 नवंबर को अपने नए मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है. इसके लिए हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली गए हुए हैं.